Income tax e-calculator पुराने और नए टैक्स का अंदाज़ा

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इनकम टैक्स ( Income tax ) में कौन सा ऑप्शन है आपके लिए जानिए सरकारी ई-कैलकुलेटर (e-calculator ) से, क्योंकि सरकार ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ई-कैलकुलेटर बनाया है। जिससे आप अपना टैक्स पुराने और नए तरीके में कितना होता है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो।

बजट 2020 के बाद व्यक्तिगत आयकर के सरलीकरण पर प्रस्ताव, नई कर व्यवस्था के साथ पुरानी कर व्यवस्था की तुलना शहर की बात बन गई है। करदाताओं को एक सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए, आयकर विभाग ( Income tax ) की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ई-कैलकुलेटर (e-calculator ) बनाया है। नई कर व्यवस्था में आयकर की दरें कम हैं लेकिन बिना किसी आयकर छूट और कटौती के। हालांकि एक नई कर व्यवस्था अभी भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एक विकल्प है, यह करदाताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प बन सकता है, जैसा कि और जब सरकार भविष्य में चाहती है। अब तक, एक करदाता के रूप में, कोई यह जानना चाहता है कि पुराने या मौजूदा टैक्स के साथ रहना है या नए टैक्स के लिए विकल्प बेहतर है।

अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 (मूल्यांकन वर्ष 2021-2122) के लिए, एक विकल्प के रूप में नई कर व्यवस्था उपलब्ध होगी। इसलिए, अपनी आय और कटौती की मात्रा को समान मानते हुए, आप यह पता लगाने के लिए ई-कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं कि क्या नया टैक्स बेहतर है या मौजूदा टैक्स सूट है।


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ई-कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?



  • आय विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘टैक्स कैलकुलेटर FY 2020 पर क्लिक करें
  • अगले पृष्ठ पर, ड्रॉपडाउन से अपनी आयु चुनें
  • अपनी अनुमानित वार्षिक आय दर्ज करें जो सभी स्रोतों से आपकी सकल आय है
  • उसके बाद, अगले वित्तीय वर्ष में आप छूट / कटौती दर्ज करें।
  • 'Compare tax under existing and new regime' बटन पर क्लिक करके सबमिट करें



परिणाम दिखाएंगे -


  • पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर देय
  • नई व्यवस्था के अनुसार कर देय
  • आपका कर बहिर्वाह पुरानी और नई व्यवस्था दोनों में समान है
  • नई व्यवस्था के अनुसार कर लाभ
  • पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर लाभ


सरकार का ई-कैलकुलेटर ( e-calculator ) निम्नलिखित अस्वीकरण के साथ आता है:


  • यह कैलकुलेटर केवल नए प्रावधानों के अनुमानित प्रभाव का एक मूल विचार प्रदान करने के लिए है। वास्तविक प्रावधानों और पात्रता के लिए, किसी को आयकर प्रावधान का उल्लेख करना होगा।
  • सभी कर गणना (उपकर शामिल हैं) में अधिभार को छोड़कर और कुल पात्र छूट / कटौती को नए शासन में शून्य माना जाता है।
  • अनुमानित वार्षिक आय विशेष दरों वाली किसी भी आय के लिए लागू नहीं है
  • पुरानी व्यवस्था के अनुसार पात्रता और छूट


तुलना करने और अपनी बचत से संबंधित कॉल लेने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक उचित वित्तीय योजना है। करों में बचत, यदि कोई हो, को दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ठीक से आवंटित करने की आवश्यकता है।

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