TDS कैसे क्लेम करें?


TDS को इनकम के शुरुआती सोर्स से ही टैक्स कलेक्ट करने के इरादे से लाया गया था। और कुछ सिक्यॉरिटीज़ पर ब्याज से होने वाली आमदनी जैसे डिबेन्चर्स जिन्हें कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड आदि पर जारी किया जाता है।

(Photo: internet)


जानें सिक्यॉरिटीज या किसी निवेश से होने वाली इनकम पर टीडीएस कैसे क्लेम करें: 
1. ई-टीडीएस रिटर्न के फाइल फॉरमेट को जानने के लिए आप टिन एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html पर जा सकते हैं। 

2. ई-टीडीएस रिटर्न को ASCII फॉरमेट में तैयार किया जाता है जो txt फाइलनेम एक्सटेंशन के साथ रहता है। ई-टीडीएस रिटर्न की तैयारी के लिए, जिसकी इनकम से टीडीएस कटा है वह एनएसडीएल द्वारा मुहैया कराई गई रिटर्न प्रीपरेशन यूटिलिटी या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। 

3. दिए गए फाइल फॉरमेट में ई-टीडीएस रिटर्न के तैयार होने के बाद, इसे फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (FUV) एनएसडीएल द्वारा वेरिफाई किए जाने की जरूरत होती है। वेरिफिकेशन होने पर अगर लिस्टेड हुई फाइल में गलती होने पर इसे ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद, एफयूवी का इस्तेमाल कर दोबारा फाइल को वेरिफाई कराएं।

4. .fvu जेनरेटेड फाइल को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड या TIN-FC पर सबमिट किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट का ऑनलाइन सबमिशन जरूरी है। 

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