चर्चा में क्यों?
श्रम और रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन [Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)] योजना लॉन्च की है। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है।
योजना के पात्र
इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मज़दूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme-NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation-ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured Pension) : PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी।
परिवार को पेंशन (Family Pension) :
यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी। परिवार पेंशन/फैमिली पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होती है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
अभिदाता द्वारा अंशदानः
अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से ‘ऑटो डेबिट’ (auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PM-SYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।योजना में प्रवेश के दौरान आयु के अनुसार विशेष मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार हैः
केंद्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदान (Matching contribution by the Central Government) :
PM-SYM 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age-Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की आयु 29 वर्ष है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपए का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपए का अंशदान किया जाएगा।
PM-SYM योजना के अंतर्गत नामांकनः
अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नज़दीकी सामुदायिक सेवा केंद्रों (Community Service Centers-CSCs) पर जाकर आधार संख्या तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके PM-SYM के लिये नामांकन करा सकते हैं। बाद में अभिदाता को PM-SYM वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल एप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता/जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
नामांकन एजेंसियाँ (Enrollment Agencies)
इस योजना के लिये नामांकन का कार्य सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSCs) द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नज़दीकी CSCs जाकर योजना के लिये अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने में अंशदान राशि का भुगतान नकद करना होगा और इसकी रसीद दी जाएगी।
सहायता केंद्र
भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation-LIC) के सभी शाखा कार्यालयों, ESIC/EPFO के कार्यालयों तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना, उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।
कोष प्रबंधन (Fund Management) :
PM-SYM केंद्र की योजना है, जिसका संचालन श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC के माध्यम से लागू किया जाएगा। LIC पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी। PM-SYM पेंशन योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जाएगा।
योजना से बाहर निकलने और वापसी संबंधी प्रावधान (Exit and Withdrawal) :
असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के रोज़गार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं- यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा। यदि अभिदाता 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो, के साथ दिया जाएगा। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी। NSSB की सलाह पर सरकार द्वारा तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान।
अंशदान में चूकः
यदि अभिदाता ने निरंतर अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी।
पेंशन भुगतानः
18-40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल होने के बाद 60 वर्ष की उम्र तक तक लाभार्थी को अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
संदेह तथा स्पष्टीकरणः
योजना को लेकर किसी तरह के संदेह की स्थिति में JS & DGLW (Joint Secretory & Directorate General Labour Welfare) द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।
PM-SYM योजना के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर
हालाँकि यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाएगी लेकिन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने अभी तक इसके परिचालन के पहले साल के ब्याज दर की घोषणा नहीं की है। यह संभव है कि PM-SYM को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसकी ब्याज दर को लगभग संगठित क्षेत्र के पेंशन फंड की दर के समान रखा जाए।
PM-SYM कैसे अलग है अटल पेंशन योजना से?
PM-SYM, अटल पेंशन योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, का एक बेहतर संस्करण है। अटल पेंशन योजना के तहत ब्याज दर लगभग 7.5% है लेकिन PM-SYM को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसकी ब्याज दर को अटल पेंशन योजना की ब्याज दर से अधिक रखा जा सकता है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये की गई है। उल्लेखनीय है कि देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं।
स्रोत : पी.आई.बी
श्रम और रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन [Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)] योजना लॉन्च की है। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है।
योजना के पात्र
इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मज़दूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme-NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation-ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured Pension) : PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी।
परिवार को पेंशन (Family Pension) :
यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी। परिवार पेंशन/फैमिली पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होती है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
अभिदाता द्वारा अंशदानः
अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से ‘ऑटो डेबिट’ (auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PM-SYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।योजना में प्रवेश के दौरान आयु के अनुसार विशेष मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार हैः
प्रवेश आयु
|
योजना पूरी होने के समय
|
आयु सदस्य का मासिक अंशदान (रुपए में)
|
केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपए में)
|
कुल मासिक अंशदान (रुपए में)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)=
(3)+(4)
|
18
|
60
|
55
|
55
|
110
|
19
|
60
|
58
|
58
|
116
|
20
|
60
|
61
|
61
|
122
|
21
|
60
|
64
|
64
|
128
|
22
|
60
|
68
|
68
|
136
|
23
|
60
|
72
|
72
|
144
|
24
|
60
|
76
|
76
|
152
|
25
|
60
|
80
|
80
|
160
|
26
|
60
|
85
|
85
|
170
|
27
|
60
|
90
|
90
|
180
|
28
|
60
|
95
|
95
|
190
|
29
|
60
|
100
|
100
|
200
|
30
|
60
|
105
|
105
|
210
|
31
|
60
|
110
|
110
|
220
|
32
|
60
|
120
|
120
|
240
|
33
|
60
|
130
|
130
|
260
|
34
|
60
|
140
|
140
|
280
|
35
|
60
|
150
|
150
|
300
|
36
|
60
|
160
|
160
|
320
|
37
|
60
|
170
|
170
|
340
|
38
|
60
|
180
|
180
|
360
|
39
|
60
|
190
|
190
|
380
|
40
|
60
|
200
|
200
|
400
|
PM-SYM 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age-Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की आयु 29 वर्ष है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपए का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपए का अंशदान किया जाएगा।
PM-SYM योजना के अंतर्गत नामांकनः
अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नज़दीकी सामुदायिक सेवा केंद्रों (Community Service Centers-CSCs) पर जाकर आधार संख्या तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके PM-SYM के लिये नामांकन करा सकते हैं। बाद में अभिदाता को PM-SYM वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल एप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता/जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
नामांकन एजेंसियाँ (Enrollment Agencies)
इस योजना के लिये नामांकन का कार्य सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSCs) द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नज़दीकी CSCs जाकर योजना के लिये अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने में अंशदान राशि का भुगतान नकद करना होगा और इसकी रसीद दी जाएगी।
सहायता केंद्र
भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation-LIC) के सभी शाखा कार्यालयों, ESIC/EPFO के कार्यालयों तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना, उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।
कोष प्रबंधन (Fund Management) :
PM-SYM केंद्र की योजना है, जिसका संचालन श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC के माध्यम से लागू किया जाएगा। LIC पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी। PM-SYM पेंशन योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जाएगा।
योजना से बाहर निकलने और वापसी संबंधी प्रावधान (Exit and Withdrawal) :
असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के रोज़गार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं- यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा। यदि अभिदाता 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो, के साथ दिया जाएगा। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी। NSSB की सलाह पर सरकार द्वारा तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान।
अंशदान में चूकः
यदि अभिदाता ने निरंतर अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी।
पेंशन भुगतानः
18-40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल होने के बाद 60 वर्ष की उम्र तक तक लाभार्थी को अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
संदेह तथा स्पष्टीकरणः
योजना को लेकर किसी तरह के संदेह की स्थिति में JS & DGLW (Joint Secretory & Directorate General Labour Welfare) द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।
PM-SYM योजना के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर
हालाँकि यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाएगी लेकिन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने अभी तक इसके परिचालन के पहले साल के ब्याज दर की घोषणा नहीं की है। यह संभव है कि PM-SYM को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसकी ब्याज दर को लगभग संगठित क्षेत्र के पेंशन फंड की दर के समान रखा जाए।
PM-SYM कैसे अलग है अटल पेंशन योजना से?
PM-SYM, अटल पेंशन योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, का एक बेहतर संस्करण है। अटल पेंशन योजना के तहत ब्याज दर लगभग 7.5% है लेकिन PM-SYM को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसकी ब्याज दर को अटल पेंशन योजना की ब्याज दर से अधिक रखा जा सकता है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये की गई है। उल्लेखनीय है कि देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं।
स्रोत : पी.आई.बी
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