गुजरात सरकार ने आज मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार करने का ऐलान किया है। गुजरात में सरकार ने लोगो को रहत देते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किये है और ५० से ज्यादा एक्ट में सुधार किया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने लोगो को यह खबर सुनाई , उन्होंने बताया की कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने जो फाइन चार्ज लगाने की कलम बनाई थी उसमे बहोत लोगो ने रिक्वेस्ट करि थी की यह फाइन को घटाया जाये, उस को ध्यान रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया। रुपानीजी ने बताया की राज्य सरकार को नियम में बदलाव लाने का अधिकार है।
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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने लोगो को यह खबर सुनाई , उन्होंने बताया की कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने जो फाइन चार्ज लगाने की कलम बनाई थी उसमे बहोत लोगो ने रिक्वेस्ट करि थी की यह फाइन को घटाया जाये, उस को ध्यान रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया। रुपानीजी ने बताया की राज्य सरकार को नियम में बदलाव लाने का अधिकार है।
मोटर व्हीकल एक्ट में राहत: कितना लगेगा फाइन?
- बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ५०० का दंड
- बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर ५०० का दंड
- लाइसेंस, इन्शुरन्स, RC बुक न होने पर पहली बार ५०० रुपए और दूसरी बार १००० का फाइन
- तीन सवारी पर १ हजार का जुर्माना
- फ़ास्ट स्पीड मे चलाने पर पहले १५०० फिर पकडे जाने पर २ हजार का जुर्माना
- बिना PUC के व्हीकल चलाने पर पहले ५०० और बाद में १००० रुपए का फाइन
- बोगस पार्किंग के लिए पहले ५०० बाद में १००० का जुर्माना
- कार में डार्क फिलम होने पर पहले ५० और बाद में १००० का जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट में राहत: कब से लागु?
- १६ सितम्बर २०१९ से यह फाइन लागु होगा।
मोटर व्हीकल एक्ट में राहत: कोनसा डॉक्यूमेंट साथ में रक्खे ?
( ओरिजिनल की जगह डिजिटल फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट दिखाने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी )- ड्राइविंग लाइसेंस
- PUC
- इन्शुरन्स
- RC बुक
- व्हीकल का बिल
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